अभी-अभी: सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न का सहज फार्म किया जारी

अभी-अभी: सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न का सहज फार्म किया जारी

 50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आंकलन वर्ष 2०18-19 के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म 1 (आईटीआर) सहज गुरूवार को जारी किया. आयकर विभाग के अनुसार करीब तीन करोड़ करदाता इस एक पेज के सहज फॉर्म का उपयोग करेंगे. इसका उपयोग ऐसे करदाता कर सकते हैं ,जिनका वेतन, एक आवासीय संपत्ति/ब्याज सहित अन्य मद से 50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय है.फॉर्म 16 में दिये गये वेतन तथा आवासीय संपत्ति को तर्क संगत बनाया गया है.अभी-अभी: सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न का सहज फार्म किया जारी

बता दें कि आईटीआर फॉर्म दो को भी तर्कसंगत बनाया गया है ,जिसमें ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार आईटीआर फॉर्म दो भर सकेंगे जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन को छोड़कर होगी. ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार जिनकी आय व्यवसाय या प्रोफेशन से है, उन्हें आईटीआर फॉर्म तीन या आईटीआर फॉर्म चार भरना होगा.प्रवासियों को रिफंड लेने के लिए एक विदेशी बैंक खाते के बारे में बताना होगा.

उल्लेखनीय है कि आईटीआर फॉर्म भरने के तौर-तरीकों में पिछले वर्ष की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सभी आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे.सिर्फ उन्हीं को आईटीआर फॉर्म 1 सहज और आईटीआर फॉर्म 4 सुगम हार्ड कॉपी में भरकर जमा करने की अनुमति होगी जिनकी आयु वित्त वर्ष में 8० वर्ष हो चुकी है या ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिन्दु परिवार जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये तक होगी और वे रिटर्न का दावा नहीं करेंगे.

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