आज ही जरुर निपटा लें ये जरूरी काम नहीं तो, पुरे साल हो जाएंगे परेशान

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2016 खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं और कुछ ऐसे जरूरी काम हैं जो अगर आपने आज यानी 31 मार्च को नहीं निपटाए तो फिर कल यानी 1 अप्रैल से हो सकता है आपकी मुसीबत बढ़ जाए। नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से काफी कुछ बदलने वाला है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप अपने सभी जरूरी काम 31 मार्च तक ही निपटा लें, क्योंकि ऐसा करने में लापरवाही बरतना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। जानिए आप 31 मार्च तक कौन से जरूरी काम निपटाकर फायदे में रह सकते हैं।

आज ही जरुर निपटा लें ये जरूरी काम नहीं तो, पुरे साल हो जाएंगे परेशान

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अघोषित आय घोषित करने का आखिरी मौका:

अगर आपके पास भी काला धन है तो आयकर विभाग ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपको 31 मार्च तक अपनी अघोषित आय को घोषित करने का अंतिम मौका दिया है। आप इसका फायदा उठाएं। अगर आप इस तारीख तक इसकी घोषणा कर देते हैं तो आपको अपनी अघोषित आय पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे 137 फीसद जुर्माना वसूला जाएगा।

रिलायंस जियो प्राइम मेंबरशिप

मुफ्त कॉल और इटरनेट देकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले जियो का हेप्पी न्यू इयर ऑफर आज खत्म हो रहा है। इसे जारी रखने के लिए ग्रहकों को जियो प्राइम मेंबरशिप लेनी होगी जिसके बाद 303 रुपए के रिचार्ज से वो अगले एक साल तक इसका फायदा ले पाएंगे। इस जियो प्राइम मेंबरशिप को लेने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है अगर आज चूके तो फिर 1 अप्रैल से नई दरों के साथ आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा।

करा लें अपने वाहन का बीमा:

अगर आपके पास भी कोई वाहन है (टू व्हीलर या फोर व्हीलर) तो आप हर हाल में 31 मार्च तक इसका इंश्योरेंस रिन्यू करवा लें, क्योंकि इसके बाद एक दिन की भी देरी आपको महंगी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से ही इंश्योरें करवाना महंगा होने वाला है। पहली अप्रैल से मोटरसाइकिल, कार आदि वाहनों का बीमा 50 फीसद तक महंगा हो सकता है।

KYC के रूप में बैंक में जमा कराएं आधार और पैनकार्ड

आपको 31 मार्च तक केवाईसी के रूप में आधार कार्ड एवं पैन कार्ड जमा करना होगा। हालांकि जिन लोगों के पास पैनकार्ड नहीं है, वह बैंक शाखा से फॉर्म 60 लेकर उसे जमा कर सकते हैं। साथ ही पासपोर्ट साइज की अपनी एक फोटो भी देनी होगी। इससे अकाउंट से ट्रांजैक्शन में रुकावट आने की आशंका खत्म हो जाएगी।

रिटर्न करें फाइल:

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2017 है। इसलिए आप बिना देर किए सबसे पहला काम रिटर्न फाइल करने का करें। क्योंकि उसके बाद आयकर विभाग आपके रिटर्न को फाइल करने से इनकार कर सकता है। अगर आप 2015-16 का टैक्स रिटर्न 31 मार्च से पहले फाइल करने में चूक जाते हैं तो आप पर 5000 रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

नोट बदलने की आखिरी तारीख:

नोटबंदी के कारण चलन से बाहर हुए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को कुछ आरबीआई की शाखाओं में बदलने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके बाद पुराने नोट कहीं पर भी नहीं बदलें जाएंगे। आपको बता दें कि यह सुविधा फिलहाल एनआरआई (नॉन रेजिडेंशियल इंडियन) के लिए ही है।

पीपीएफ (PPF) में जमा करें पैसा:

पीपीएफ अकाउंट में आपका सालाना योगदान कम से कम 500 रुपए का होना ही चाहिए। 500 रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इससे पहले अकाउंट में 500 रुपए जमा करा दें नहीं को आपसे हर साल 50 रुपए की दर से जुर्माना वसूला जाएगा।

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