पहली बार पैन कार्ड लेने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आयकर विभाग ने नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत लोग घर बैठे ई-पैन कार्ड के लिए अप्लाय कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। इस्टेंट आधार बेस्ड पैन अलॉटमेंट के रूप में शुरू की कई इस सेवा का फायदा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही मिलेगा।पहली बार पैन कार्ड लेने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आयकर विभाग ने नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत लोग घर बैठे ई-पैन कार्ड के लिए अप्लाय कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। इस्टेंट आधार बेस्ड पैन अलॉटमेंट के रूप में शुरू की कई इस सेवा का फायदा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही मिलेगा।  जानकारी के अनुसार इस सेवा के तहत टैक्सपेयर्स बिना किसी परेशानी के ही ई-पैन बनवा सकेंगे।  जानें कैसे उठाए ऑफर का लाभ?  इसके लिए आपको डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग-इन कर ई-पैन पर क्लिक करना होगा।  इसके बाद आपको Apply Instant e-Pan पर क्लिक करना होगा।  अब Aadhaar E-KYC पर जाकर अपनी सभी डिटेल्स भरनी होंगी। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने साइन की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी।  इसके बाद आपको नेक्सट पर क्लिक करना होगा। अगर आपका आधार पहले से ही पैन से लिंक है तो आपकी स्क्रीन पर इसका मैसेज आ जाएगा। और अगर नहीं है तो आपका नंबर आपको मिल जाएगा।  जानें 10 बड़ी बातें:  1.	जिन लोगों के पास पहले से ही पैन कार्ड है उन्हें ई-पैन अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है।  2.	यह ई-पैन सेवा केवल निवासी व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। इसे फर्म्स ट्रस्ट और कंपनियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।  3.	इसके लिए एक आधार कार्ड से रजिस्ट्रड नंबर पर ओटीपी आएगा। तो आपके पास आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।  4.	आधार ओटीपी के जरिए आधार ई-केवाईसी पूरा होने पर ई-पैन की एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया जाएगा।  5.	ई-पैन आधार की डिटेल्स पर ही जनरेट किया जाता है।  6.	अगर आपके आधार में आपका नाम, एड्रेस, जन्म, लिंग आदि में कोई गलती है तो ई-पैन बनवाने से पहले उसे UIDAI की साइट पर जाकर सही करा लें।  7.	ई-पैन अप्लाई करने के लिए आपके पास आपके सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए जिसका रेजोल्यूशन 200 DPI, JPEG फॉर्मेंट, 10 KB साइज (अधिकतम) होना चाहिए।  8.	आवेदक को इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की कोई जरुरत नहीं है।  9.	अगर किसी के पास पहले से आधार कार्ड होगा तो यह प्रोसेस और आसान हो जाएगा। आधार कार्ड की डिटेल्स देने से ही ई-पैन जनरेट किया जा सकेगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।  10.	आवेदन पूरा होने के बाद 15 डिजिट का नंबर जनरेट कर दिया जाएगा और इसे आवेदक के नंबर और ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार इस सेवा के तहत टैक्सपेयर्स बिना किसी परेशानी के ही ई-पैन बनवा सकेंगे।

जानें कैसे उठाए ऑफर का लाभ?

इसके लिए आपको डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग-इन कर ई-पैन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको Apply Instant e-Pan पर क्लिक करना होगा।

अब Aadhaar E-KYC पर जाकर अपनी सभी डिटेल्स भरनी होंगी। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपने साइन की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी।

इसके बाद आपको नेक्सट पर क्लिक करना होगा। अगर आपका आधार पहले से ही पैन से लिंक है तो आपकी स्क्रीन पर इसका मैसेज आ जाएगा। और अगर नहीं है तो आपका नंबर आपको मिल जाएगा।

जानें 10 बड़ी बातें:

1. जिन लोगों के पास पहले से ही पैन कार्ड है उन्हें ई-पैन अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

2. यह ई-पैन सेवा केवल निवासी व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। इसे फर्म्स ट्रस्ट और कंपनियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

3. इसके लिए एक आधार कार्ड से रजिस्ट्रड नंबर पर ओटीपी आएगा। तो आपके पास आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

4. आधार ओटीपी के जरिए आधार ई-केवाईसी पूरा होने पर ई-पैन की एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया जाएगा।

5. ई-पैन आधार की डिटेल्स पर ही जनरेट किया जाता है।

6. अगर आपके आधार में आपका नाम, एड्रेस, जन्म, लिंग आदि में कोई गलती है तो ई-पैन बनवाने से पहले उसे UIDAI की साइट पर जाकर सही करा लें।

7. ई-पैन अप्लाई करने के लिए आपके पास आपके सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए जिसका रेजोल्यूशन 200 DPI, JPEG फॉर्मेंट, 10 KB साइज (अधिकतम) होना चाहिए।

8. आवेदक को इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की कोई जरुरत नहीं है।

9. अगर किसी के पास पहले से आधार कार्ड होगा तो यह प्रोसेस और आसान हो जाएगा। आधार कार्ड की डिटेल्स देने से ही ई-पैन जनरेट किया जा सकेगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आवेदन पूरा होने के बाद 15 डिजिट का नंबर जनरेट कर दिया जाएगा और इसे आवेदक के नंबर और ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।