इंटर स्टेट ई-वे बिल 1 अप्रैल से लागू होगा

जीएसटी काउन्सिल की बैठक में इंटर स्टेट ई-वे बिल 1 अप्रैल से लागू करने का फैसला किया गया है, जबकि 15 अप्रैल से इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू करने पर सहमति बनी है. उल्लेखनीय है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में ई-वे बिल की तैयारियों की समीक्षा की गई. इसके बाद काउंसिल ने यह फैसला लिया कि देश भर में इंटर स्टेट ई-वे बिल 1 अप्रैल से लागू होगा.

वहीं, इंट्रा स्टेट ई-वे बिल 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से राज्यों में लागू होगा. फिलहाल इंट्रा स्टेट ई-वे बिल तीन राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में 15 अप्रैल लागू होगा और इसके बाद अन्य राज्यों में लागू किया जाएगा. राज्य के अंदर ही माल परिवहन करने के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल बनेगा, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल भेजने या मंगाने के लिए इंटर स्टेट ई-वे बिल बनेगा. यही नहीं इस बैठक में कारोबारियों को राहत देते हुए रिवर्स चार्ज को टालने का भी फैसला किया है.जबकि परिषद ने निर्यातकों को मिल रही छूट को भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है.

आपको बता दें कि ई वे बिल-जीएसटी लागू होने के बाद 50 हजार रुपए या उससे अधिक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर 50 किलोमीटर या अधिक दूरी तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक परमिट की जरूरत होगी.इस इलेक्ट्रॉनिक बिल को ही ई वे बिल कहते हैं, जो जीएसटीएन नेटवर्क के अंतर्गत आता है. अब  इंटर स्टेट ई-वे बिल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. शुरू में व्यापारियों को थोड़ी तकलीफ़ जरूर होगी, लेकिन धीरे -धीरे इस नई व्यवस्था को भी अपना लिया जाएगा ऐसा विश्वास है.

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