उन्नाव गैंगरेप मामले में बीजेपी विधायक का संकट बढ़ता ही जा रह है. पीड़िता के पिता की मौत मामले में सीबीआई ने चौथी एफआईआर दर्ज की है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने पीड़िता के अपहरण और गैंगरेप मामले में एफआईआर दर्ज की है. सीबीआई इस मामले की भी जांच करेगी. दरअसल हाईकोर्ट ने सीबीआई को पहले के मामले की भी जांच के निर्देश दिए थे. यह मामला 20 जून 2017 को पीड़िता की मां ने दर्ज करवाया था. सीबीआई ने माखी थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है. इस मामले में शशि सिंह के बेटे शुभम सिंह और अवधेश तिवारी के खिलाफ पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है. बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर इस मुक़दमे में सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376D को जोड़ते हुए नरेश तिवारी व दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. अब सीबीआई पीड़िता से जुड़े पुराने विवादों की भी कड़ियां जोड़ने में जुटी है. इससे पहले सोमवार को रेप पीड़िता का सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत कलमबंद बयान दर्ज कराया गया. बयान को सीलबंद कर सुरक्षित रख लिया गया है. बयान दर्ज कराने के बाद सीबीआई पीड़िता को अपनी सुरक्षा में लेकर चली गई.

उन्नाव गैंगरेप: चौथा केस दर्ज, बीजेपी विधायक का संकट बड़ा

उन्नाव गैंगरेप मामले में बीजेपी विधायक का संकट बढ़ता ही जा रह है. पीड़िता के पिता की मौत मामले में सीबीआई ने चौथी एफआईआर दर्ज की है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने पीड़िता के अपहरण और गैंगरेप मामले में एफआईआर दर्ज की है. सीबीआई इस मामले की भी जांच करेगी. दरअसल हाईकोर्ट ने सीबीआई को पहले के मामले की भी जांच के निर्देश दिए थे. यह मामला 20 जून 2017 को पीड़िता की मां ने दर्ज करवाया था.उन्नाव गैंगरेप मामले में बीजेपी विधायक का संकट बढ़ता ही जा रह है. पीड़िता के पिता की मौत मामले में सीबीआई ने चौथी एफआईआर दर्ज की है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने पीड़िता के अपहरण और गैंगरेप मामले में एफआईआर दर्ज की है. सीबीआई इस मामले की भी जांच करेगी. दरअसल हाईकोर्ट ने सीबीआई को पहले के मामले की भी जांच के निर्देश दिए थे. यह मामला 20 जून 2017 को पीड़िता की मां ने दर्ज करवाया था.  सीबीआई ने माखी थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है. इस मामले में शशि सिंह के बेटे शुभम सिंह और अवधेश तिवारी के खिलाफ पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है. बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर इस मुक़दमे में सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376D को जोड़ते हुए नरेश तिवारी व दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. अब सीबीआई पीड़िता से जुड़े पुराने विवादों की भी कड़ियां जोड़ने में जुटी है.  इससे पहले सोमवार को रेप पीड़िता का सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत कलमबंद बयान दर्ज कराया गया. बयान को सीलबंद कर सुरक्षित रख लिया गया है. बयान दर्ज कराने के बाद सीबीआई पीड़िता को अपनी सुरक्षा में लेकर चली गई.

सीबीआई ने माखी थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है. इस मामले में शशि सिंह के बेटे शुभम सिंह और अवधेश तिवारी के खिलाफ पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है. बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर इस मुक़दमे में सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376D को जोड़ते हुए नरेश तिवारी व दो अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. अब सीबीआई पीड़िता से जुड़े पुराने विवादों की भी कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

इससे पहले सोमवार को रेप पीड़िता का सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत कलमबंद बयान दर्ज कराया गया. बयान को सीलबंद कर सुरक्षित रख लिया गया है. बयान दर्ज कराने के बाद सीबीआई पीड़िता को अपनी सुरक्षा में लेकर चली गई.

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