कर्नाटक चुनाव में चल रहे ड्रामे के बीच आज जेडीएस की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जिसके बाद के जी बोपैया ही रहेंगे प्रोटेम स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फ्लोर टेस्ट की शुरूआती कार्यवाही आज शुरू हो चुकी है, जिसमें शाम 4 बजे तक बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को सदन में जरुरी बहुमत साबित करना होगा. इससे पहले येदियुरप्पा के बगैर बहुमत के बाद शपथ लेने को लेकर कांग्रेस और जेडीएस ने संयुक्त रूप से आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को लेकर यह आदेश दिया था कि बीजेपी को शनिवार को शाम 4 बजे विधायकों का स्पष्ट बहुमत साबित करना होगा. क्या है मामला: दरअसल कर्नाटक में हुए चुनाव में इस तरह के हालातों की मुख्य वजह है त्रिशंकु परिणाम, दो सीटों पर चुनाव रद्द होने के बाद 222 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया. कर्नाटक में बीजेपी को 104 सीट, कांग्रेस 78 सीट वहीं जेडीएस को 38 सीटें मिली थी जिसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया लेकिन बहुमत नहीं होने के बाद भी राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्यौता बीजपी को भेजा तभी से कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद यह घमासान शुरू हुआ है.

कर्नाटक फ्लोर टेस्ट: स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

कर्नाटक चुनाव में चल रहे ड्रामे के बीच आज जेडीएस की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जिसके बाद के जी बोपैया ही रहेंगे प्रोटेम स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फ्लोर टेस्ट की शुरूआती कार्यवाही आज शुरू हो चुकी है, जिसमें शाम 4 बजे तक बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को सदन में जरुरी बहुमत साबित करना होगा. कर्नाटक चुनाव में चल रहे ड्रामे के बीच आज जेडीएस की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जिसके बाद के जी बोपैया ही रहेंगे प्रोटेम स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फ्लोर टेस्ट की शुरूआती कार्यवाही आज शुरू हो चुकी है, जिसमें शाम 4 बजे तक बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को सदन में जरुरी बहुमत साबित करना होगा.   इससे पहले येदियुरप्पा के बगैर बहुमत के बाद शपथ लेने को लेकर कांग्रेस और जेडीएस ने संयुक्त रूप से आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को लेकर यह आदेश दिया था कि बीजेपी को शनिवार को शाम 4 बजे विधायकों का स्पष्ट बहुमत साबित करना होगा.   क्या है मामला: दरअसल कर्नाटक में हुए चुनाव में इस तरह के हालातों की मुख्य वजह है त्रिशंकु परिणाम, दो सीटों पर चुनाव रद्द होने के बाद 222 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया. कर्नाटक में बीजेपी को 104 सीट, कांग्रेस 78 सीट वहीं जेडीएस को 38 सीटें मिली थी जिसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया लेकिन बहुमत नहीं होने के बाद भी राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्यौता बीजपी को भेजा तभी से कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद यह घमासान शुरू हुआ है.

इससे पहले येदियुरप्पा के बगैर बहुमत के बाद शपथ लेने को लेकर कांग्रेस और जेडीएस ने संयुक्त रूप से आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दायर की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को लेकर यह आदेश दिया था कि बीजेपी को शनिवार को शाम 4 बजे विधायकों का स्पष्ट बहुमत साबित करना होगा. 

क्या है मामला: दरअसल कर्नाटक में हुए चुनाव में इस तरह के हालातों की मुख्य वजह है त्रिशंकु परिणाम, दो सीटों पर चुनाव रद्द होने के बाद 222 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया. कर्नाटक में बीजेपी को 104 सीट, कांग्रेस 78 सीट वहीं जेडीएस को 38 सीटें मिली थी जिसके बाद जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया लेकिन बहुमत नहीं होने के बाद भी राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्यौता बीजपी को भेजा तभी से कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद यह घमासान शुरू हुआ है. 

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