कर्मचारियों को डीए की सौगात हुई, भत्ते में इतने % हुई बढ़त

उत्तराखंड शासन ने उन सभी सरकारी सेवकों के लिए दो फीसदी महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी है, जिन्हें सातवां वेतनमान अनुमन्य है।

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एक जुलाई 2016 से दो फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ ले रहे ऐसे कर्मचारियों को एक जनवरी 2017 से चार फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से राजकीय सेवा के करीब पौने दो लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर करीब 125 करोड़ रुपये व्ययभार की संभावना है।

आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ते का यह लाभ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ता एक जनवरी 2017 से 30 अप्रैल तक (सेवानिवृत्त एवं छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।

एक मई 2017 से डीए का नकद भुगतान होगा। लेकिन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष एरियर में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी। शेष धनराशि उन्हें नकद भुगतान की जाएगी। स्वीकृत महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा।

निगम-बोर्ड कर्मियों के डीए का भी निर्धारण

सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान ले रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों मसलन बोर्ड व निगमों के करीब 50 हजार कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण कर दिया है। प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार और स्वायत्त शासी निकायों व उपक्रमों के जिन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से संशोधित नहीं हुए या जिन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमान का विकल्प चुना है, को महंगाई भत्ते की दर एक जनवरी 2017 से 132 फीसदी से बढ़ाकर 136 फीसदी कर दी गई है।   

पेंशन भोगियों को भी डीए का लाभ

राज्य सरकार ने उन सभी पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का लाभ देने का निर्णय किया है, जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गई है। जारी आदेश में सरकार ने 13 अप्रैल को महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए एक जनवरी 2017 से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य करने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय से करीब 1.25 लाख पेंशनर लाभान्वित होंगे। लेकिन यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रम के सिविल व पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में अलग से आदेश जारी किये जाने हैं। परंतु शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक व शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन अनुमन्य है, पर लागू होंगे।

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