कश्मीर सरकार ने घाटी में पाकिस्तानी, इस्लामिक चैनलों का प्रसारण बंद करने का दिया निर्देश

राज्य सरकार ने घाटी में शांति, सदभाव और सुरक्षा का माहौल बनाए रखने के लिए पीस टीवी समेत 30 से ज्यादा पाकिस्तानी और इस्लामिक चैनलों का प्रसारण बंद करने के लिए स्थानीय केबल ऑपरेटरों को एक निर्देश जारी किया है।

इस अाशय का एक आदेश अतिरिक्त जिलायुक्त श्रीनगर ने गत 12 जुलाई को जारी करते हुए श्रीनगर में विभिन्न केबल ऑपरेटरों को भेजा है। इसमें केबल ऑपरेटरों पर आरोप लगाया गया है कि वह प्रतिबंधित निजी सैटलाईट चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं।

 इसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर सरकार के गृह विभाग ने अपने एक पत्र पीएस /होम/2018-60/ दिनांक: 2 जुलाई 2018 के मुताबिक आप उन निजी सैटलाईट टीवी चैनलों का प्रसारण कर रहे हैं जो प्रतिबंधित हैं और जिनके प्रसारण की अनुमति नहीं है। इसलिए यह जरुरी हो जाता है कि जनहित में और शांति व सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए आप सभी प्रतिबंधित चैनलों ( वह चैनल जिनके प्रसारण की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अनुमति नहीं है) का प्रसारण रोंकें।

इस आदेश में आगे कहा है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन अधिनियम 1995 की धारा 19 के तहत आपको तीन दिनों के भीतर सभी प्रतिबंधित और ऐसे सभी चैनलों का प्रसारण बंद करने को कहा जाता है, जिनके प्रसारण की अनुमति नहीं है। केबल आप्रेटरों को इस संदर्भ में नोटरी द्वारा सत्यापित एक हल्फनामा भी अतिरिक्त जिलायुक्त श्रीनगर के कार्यालय में दाखिल करने को कहा गया है।

अगर केबल ऑपरेटरों निर्धारित समयावधि में प्रतिबंिधत चैनलों का प्रसारण बंद करने और हल्फनामा दायर करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ केबल नेटवर्क अधिनियम 1995 की संबधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

वादी के एक प्रमुख केबल नेटवर्क सेयन चेैनल के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें राज्य प्रशासन की तरफ से करीब 30 चैनलों का प्रसारण रोकने का नोटिस मिला है। इन चैनलों में जियो, एआरवाई, क्यूटीवी, सऊदी कुरान, सऊदी, हादी, करबला, पीस टीवी, पैगाम, नूर,सहर, मदनी, सऊदी सुन्ना प्रमुख हैं।  

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