गोरखपुर दंगा: सुप्रीम कोर्ट सख्त, योगी आदित्यनाथ पर चल सकता है मुक़दमा

गोरखपुर दंगा: सुप्रीम कोर्ट सख्त, योगी आदित्यनाथ पर चल सकता है मुक़दमा

लखनऊ। 2007 में गोरखपुर और उसके आस-पास के इलाकों में हुए दंगो के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गई है और इस मामले की गाज अब उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी गिर सकती है। गोरखपुर दंगा: सुप्रीम कोर्ट सख्त, योगी आदित्यनाथ पर चल सकता है मुक़दमा

दरअसल योगी आदित्यनथ पर 2007 के गोरखपुर दंगे में भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़काने का आरोप है।  सोमवार को इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश सरकार से सवाल किया कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। अदालत ने इस सवाल का जवाब देने के लिए सरकार को 4 हफ्ते का टाइम दिया है। इस मामले में गोरखपुर के दो निवासी परवेज़ परवाज़ और असद हयात ने 2008 में याचिका दाखिल की थी। 

आपको बता दें कि जनवरी 2007 में गोरखपुर में राजकुमार अग्रहरि नाम के एक लड़के की हत्या हुई थी जिसके बाद जगह-जगह तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी।  इस दौरान एक मज़ार पर तोड़फोड़ हुई जिसके बाद हिंसा और तेज हो गई। इसके बाद 27 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सामने एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने कहा था कि अब किसी हिंदू के मारे जाने पर हम एफआईआर नहीं करेंगे बल्कि सीधे कार्रवाई करेंगे। इसके बाद पूरे गोरखपुर और बस्ती मंडल में दंगा फैला था। 

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