चार साल पहले हुए पर्स चोरी पर कोर्ट ने रेलवे प्रशासन पर ठोका जुर्माना

लखनऊ: ट्रेन में 4 साल पहले दिल्ली जा रही महिला का पर्स चोरी हुआ। शिकायत जीआरपी से की गयी पर जीआरपी ने भी कुछ नहीं किया। इसके बाद मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंच गया। फोरम ने रेलवे प्रशासन को आदेश दिया है कि वह महिला को 1.41 लाख रुपए का हर्जाना अदा करे। यह राशि दो माह के अंदर दी की गयी तो ब्याज सहित रकम देने होगी।

रेखा नाम की एक महिला अपने पति अरविंद चंदेल व परिवार के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए देहरादून एक्सप्रेस से 16 फरवरी 2013 को दिल्ली जा रही थीं। इस दौरान सोने के जेवर व नकदी से भरा बैग अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। यात्रियों और चंदेल परिवार ने बदमाश को पकडऩे की कोशिश की मगर वह चलती ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मामले में हजरत निजामउद्दीन रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने पर केस दर्ज करवाया गया था। चोरी गए बैग में 1.40 लाख रुपए के जेवर व मोबाइल रखा हुआ था। पुलिस जब चोर को नहीं पकड़ सकी तो अरविंद चंदेल ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। 20 जनवरी को फोरम ने चंदेल परिवार के पक्ष में फैसला देते हुए रेलवे को 1.41 लाख रुपए चुकाने के आदेश दिए। राशि दो माह में नहीं देने पर 25 अगस्त 2013 से 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज भी देना होगा।

पीडि़त का आरोप ट्रेन में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे
अरविंद चंदेल और उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि ट्रेन में रेलवे प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। ट्रेन में न तो कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद था और न ही चेन पुलिंग की व्यवस्था थी, जिससे की ट्रेन रोककर बदमाश को पकड़ा जा सके।

(सभार – नईदुनिया)

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