आयकर विभाग ने टीडीएस डिडक्टर्स को चेताया है कि वे टीडीएस रिटर्न समय पर दाखिल करें। इसमें देरी करने पर 200 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 31 मई है। विभाग के लिए नीति बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में जानकारी देने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। उसके अनुसार जनवरी-मार्च तिमाही का टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई है। इसमें देरी होने पर जुर्माना लगेगा। जिन डिडक्टर्स ने टैक्स काटा है लेकिन जमा नहीं करवाया है, वे तुरंत जमा कराएं। सभी डिडक्टर्स के लिए विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। विभाग ने सलाह दी है कि डिडक्टर्स अपना टैन (टैक्स डिडक्शन एकाउंट नंबर) और जिसका टीडीएस काट रहे हैं, उसका सही पैन या टैन नंबर अवश्य दें ताकि टैक्स क्रेडिट समय पर दिया जा सके। अगर किसी डिडक्टर्स ने बीती तिमाही में कोई टीडीएस नहीं काटा है तो नॉन फाइलिंग की घोषणा करें ताकि उन्हें नोटिस नहीं भेजा जाए। आमतौर पर सभी सेवायोजकों को अपने कर्मचारियों से टीडीएस काटकर विभाग को जमा करना होता है और हर तिमाही पर इसका रिटर्न भरना होता है।

जुर्माने से बचने को समय पर रिटर्न भरे TDS डिडक्टर्स

आयकर विभाग ने टीडीएस डिडक्टर्स को चेताया है कि वे टीडीएस रिटर्न समय पर दाखिल करें। इसमें देरी करने पर 200 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 31 मई है। विभाग के लिए नीति बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में जानकारी देने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। उसके अनुसार जनवरी-मार्च तिमाही का टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई है।आयकर विभाग ने टीडीएस डिडक्टर्स को चेताया है कि वे टीडीएस रिटर्न समय पर दाखिल करें। इसमें देरी करने पर 200 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 31 मई है। विभाग के लिए नीति बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में जानकारी देने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। उसके अनुसार जनवरी-मार्च तिमाही का टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई है।  इसमें देरी होने पर जुर्माना लगेगा। जिन डिडक्टर्स ने टैक्स काटा है लेकिन जमा नहीं करवाया है, वे तुरंत जमा कराएं। सभी डिडक्टर्स के लिए विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। विभाग ने सलाह दी है कि डिडक्टर्स अपना टैन (टैक्स डिडक्शन एकाउंट नंबर) और जिसका टीडीएस काट रहे हैं, उसका सही पैन या टैन नंबर अवश्य दें ताकि टैक्स क्रेडिट समय पर दिया जा सके।  अगर किसी डिडक्टर्स ने बीती तिमाही में कोई टीडीएस नहीं काटा है तो नॉन फाइलिंग की घोषणा करें ताकि उन्हें नोटिस नहीं भेजा जाए। आमतौर पर सभी सेवायोजकों को अपने कर्मचारियों से टीडीएस काटकर विभाग को जमा करना होता है और हर तिमाही पर इसका रिटर्न भरना होता है।

इसमें देरी होने पर जुर्माना लगेगा। जिन डिडक्टर्स ने टैक्स काटा है लेकिन जमा नहीं करवाया है, वे तुरंत जमा कराएं। सभी डिडक्टर्स के लिए विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य है। विभाग ने सलाह दी है कि डिडक्टर्स अपना टैन (टैक्स डिडक्शन एकाउंट नंबर) और जिसका टीडीएस काट रहे हैं, उसका सही पैन या टैन नंबर अवश्य दें ताकि टैक्स क्रेडिट समय पर दिया जा सके।

अगर किसी डिडक्टर्स ने बीती तिमाही में कोई टीडीएस नहीं काटा है तो नॉन फाइलिंग की घोषणा करें ताकि उन्हें नोटिस नहीं भेजा जाए। आमतौर पर सभी सेवायोजकों को अपने कर्मचारियों से टीडीएस काटकर विभाग को जमा करना होता है और हर तिमाही पर इसका रिटर्न भरना होता है।

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