बड़ी ख़बर: प्राइवेट नौकरी वालों को मिलेगी केन्द्र के ‘समान’ सहूलियत!

मोदी सरकार आज एक बड़ा तोहफा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को दे सकती है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिल सकती है।

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ग्रेच्युटी भुगतान कानून (Payment of Gratuity Act) के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल आज विचार कर सकता है। कानून में संशोधन के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 20 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी के हकदार होंगे।

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बीते दिनों प्राइवेट कंपनियों के कर्मियों के नौकरी छोड़ने पर 10 लाख रुपये की जगह 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी देने पर श्रम मंत्रालय की बैठक में सहमति बनी थी। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा।

श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि संसद में ऐसा विधेयक लाया जाए कि जब भी केंद्रीयकर्मियों की ग्रेच्युटी की राशि बढ़े तो निजी क्षेत्र में खुद ब खुद ग्रेच्युटी में बढ़ोत्तरी हो।
यह संशोधन विधेयक आय स्तर में वृद्धि को देखते हुए कानून में संशोधन संसद के बजाए सरकारी आदेश के जरिये करने का अधिकार केंद्र सरकार को देने की बात कहता है। ध्यान दिला दें कि सातवें वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी की सीमा दस से बढ़ाकर बीस लाख करने की सिफारिश की थी जिसे केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें लागू कर चुकी हैं।
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