माल्या पर विनिमय बोर्ड का बैन, नहीं कर सकेंगे शेयर बाजार में लेनदेन

नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यूनाइटेड स्पिरिट्स मामले में विजय माल्या और 6 अन्य को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इसे तहत माल्या और यूनाइटेड स्पिरिट्स के पूर्व अधिकारी अशोक कपूर को किसी भी लिस्टेड कंपनी में निदेशक पद लेने से भी रोक दिया गया है। मसलन, अब माल्या और छह अन्य लोग शेयर बाजार में किसी भी तरह का लेनदेन और कारोबार नहीं कर सकेंगे।

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इन छह अन्य प्रतिबंधित व्यक्तियों में अशोक कपूर, पी एम मुरली, सौम्यनारायणन, एस एन प्रसाद, परमजीत सिंह गिल और एइनापुर एसआर शामिल हैं।

बाजार नियामक सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि माल्या और 6 अन्य व्यक्ति उसके अगले आदेश तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शेयर बाजार में किसी तरह का लेनदेन या कारोबार नहीं कर सकते हैं। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य एस रमन ने इस संबंध में 32 पन्नों का आदेश जारी किया है।

लोन डिफाल्टर विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने करीब 1000 पन्ने की चार्जशीट को 24 जनवरी (मंगलवार) को मुंबई कोर्ट में पेश किया था। गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में 17 बैंकों का कंसोर्टियम विजय माल्या से 9000 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने की कोशिश कर रहा है।

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सीबीआई ने हाल ही में विजय माल्या के यूबी कॉर्प के बैंगलुरु स्थिति कार्यालयों में छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद आईडीबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। IDBI समेत कई बैंकों ने विजय माल्या को कर्ज दिया था। IDBI ने कर्ज देने के लिए आरबीआई के नियमों को भी ताक पर रख दिया था।

IDBI ने एक ही दिन में एक बड़ा अमाउंट माल्या को दे दिया था, जिसमें से 250 करोड़ रुपए तो सिर्फ एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स खरीदने के लिए दिए गए थे। इस पैसों को माल्या ने देश के बाहर भेज दिया था।

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