पंजाब की मोहाली कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अम्बानी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, उनके साथ रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदलात में पेश होने का हुक्म सुनाया गया है. दरअसल, यह मामला एक मोबाइल टॉवर को लगाने का है. बताया जा रहा है कि रिलायंस के वकील आज इस मामले में मुकेश अंबानी को पेशी से छूट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं. जिला अदालत ने मोहाली के सेक्टर 71 निवासी गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान मुकेश अंबानी आैर रिलायंस कंपनी के कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. गुरदेव सिंह ने मोहाली के सेक्टर 71 में लगे रिलायंस कंपनी के मोबाइल टॉवर को हटाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी. यह टॉवर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के स्पो‌र्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है. 6 माह पहले दायर की गई इस याचिका में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी व डायरेक्टर संजय मशरूवाला को भी पक्ष बनाया गया है. 2 महीने पहले रिलायंस कंपनी के वकील ने अदालत को पत्र लिखकर मुकेश अम्बानी को इस केस से हटाने की गुजारिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया और अगली सुनवाई पर अम्बानी और मशरूवाला को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दे दिया. मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होने जा रही है. आपको बता दें कि पिछले साल मोहाली शहर में मोबाइल टॉवर को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद रिलायंस का टॉवर वहां से नहीं हटाया गया.पंजाब की मोहाली कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अम्बानी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, उनके साथ रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदलात में पेश होने का हुक्म सुनाया गया है. दरअसल, यह मामला एक मोबाइल टॉवर को लगाने का है. बताया जा रहा है कि रिलायंस के वकील आज इस मामले में मुकेश अंबानी को पेशी से छूट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं. जिला अदालत ने मोहाली के सेक्टर 71 निवासी गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान मुकेश अंबानी आैर रिलायंस कंपनी के कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. गुरदेव सिंह ने मोहाली के सेक्टर 71 में लगे रिलायंस कंपनी के मोबाइल टॉवर को हटाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी. यह टॉवर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के स्पो‌र्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है. 6 माह पहले दायर की गई इस याचिका में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी व डायरेक्टर संजय मशरूवाला को भी पक्ष बनाया गया है. 2 महीने पहले रिलायंस कंपनी के वकील ने अदालत को पत्र लिखकर मुकेश अम्बानी को इस केस से हटाने की गुजारिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया और अगली सुनवाई पर अम्बानी और मशरूवाला को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दे दिया. मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होने जा रही है. आपको बता दें कि पिछले साल मोहाली शहर में मोबाइल टॉवर को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद रिलायंस का टॉवर वहां से नहीं हटाया गया.

मुकेश अम्बानी को अदालत में पेश होने का आदेश

पंजाब की मोहाली कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अम्बानी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, उनके साथ रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदलात में पेश होने का हुक्म सुनाया गया है. दरअसल, यह मामला एक मोबाइल टॉवर को लगाने का है. बताया जा रहा है कि रिलायंस के वकील आज इस मामले में मुकेश अंबानी को पेशी से छूट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.पंजाब की मोहाली कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अम्बानी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, उनके साथ रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदलात में पेश होने का हुक्म सुनाया गया है. दरअसल, यह मामला एक मोबाइल टॉवर को लगाने का है. बताया जा रहा है कि रिलायंस के वकील आज इस मामले में मुकेश अंबानी को पेशी से छूट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.    जिला अदालत ने मोहाली के सेक्टर 71 निवासी गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान मुकेश अंबानी आैर रिलायंस कंपनी के कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. गुरदेव सिंह ने मोहाली के सेक्टर 71 में लगे रिलायंस कंपनी के मोबाइल टॉवर को हटाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी. यह टॉवर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के स्पो‌र्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है.    6 माह पहले दायर की गई इस याचिका में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी व डायरेक्टर संजय मशरूवाला को भी पक्ष बनाया गया है. 2 महीने पहले रिलायंस कंपनी के वकील ने अदालत को पत्र लिखकर मुकेश अम्बानी को इस केस से हटाने की गुजारिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया और अगली सुनवाई पर अम्बानी और मशरूवाला को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दे दिया. मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होने जा रही है. आपको बता दें कि पिछले साल मोहाली शहर में मोबाइल टॉवर को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद रिलायंस का टॉवर वहां से नहीं हटाया गया.पंजाब की मोहाली कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अम्बानी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, उनके साथ रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदलात में पेश होने का हुक्म सुनाया गया है. दरअसल, यह मामला एक मोबाइल टॉवर को लगाने का है. बताया जा रहा है कि रिलायंस के वकील आज इस मामले में मुकेश अंबानी को पेशी से छूट के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.    जिला अदालत ने मोहाली के सेक्टर 71 निवासी गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान मुकेश अंबानी आैर रिलायंस कंपनी के कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. गुरदेव सिंह ने मोहाली के सेक्टर 71 में लगे रिलायंस कंपनी के मोबाइल टॉवर को हटाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी. यह टॉवर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के स्पो‌र्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है.    6 माह पहले दायर की गई इस याचिका में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी व डायरेक्टर संजय मशरूवाला को भी पक्ष बनाया गया है. 2 महीने पहले रिलायंस कंपनी के वकील ने अदालत को पत्र लिखकर मुकेश अम्बानी को इस केस से हटाने की गुजारिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया और अगली सुनवाई पर अम्बानी और मशरूवाला को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दे दिया. मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होने जा रही है. आपको बता दें कि पिछले साल मोहाली शहर में मोबाइल टॉवर को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद रिलायंस का टॉवर वहां से नहीं हटाया गया.

जिला अदालत ने मोहाली के सेक्टर 71 निवासी गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान मुकेश अंबानी आैर रिलायंस कंपनी के कंपनी के डायरेक्टर संजय मशरूवाला को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. गुरदेव सिंह ने मोहाली के सेक्टर 71 में लगे रिलायंस कंपनी के मोबाइल टॉवर को हटाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी. यह टॉवर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के स्पो‌र्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है.

6 माह पहले दायर की गई इस याचिका में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी व डायरेक्टर संजय मशरूवाला को भी पक्ष बनाया गया है. 2 महीने पहले रिलायंस कंपनी के वकील ने अदालत को पत्र लिखकर मुकेश अम्बानी को इस केस से हटाने की गुजारिश की थी, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया और अगली सुनवाई पर अम्बानी और मशरूवाला को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दे दिया. मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होने जा रही है. आपको बता दें कि पिछले साल मोहाली शहर में मोबाइल टॉवर को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद रिलायंस का टॉवर वहां से नहीं हटाया गया.

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