लखनऊ(Lucknow) योगी(Yogi) सरकार ने पास किया कानून(Ordinance)- सरकारी व निजी संपत्ति के नुकसान की होगी कानूनन भरपाई 

लखनऊ(Lucknow) योगी(Yogi) सरकार ने पास किया कानून(Ordinance)- सरकारी व निजी संपत्ति के नुकसान की होगी कानूनन भरपाई

लखनऊ(Lucknow) योगी(Yogi) सरकार उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) में एक नया अध्यादेश(Ordinance) लेकर आई है। ये अध्यादेश(Ordinance) उन लोगों से वसूली के विषय में है जो धरने , जुलूस या सरकार विरोध के दौरान निजी या सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। योगी(Yogi) सरकार ने उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) राजधानी लखनऊ(Lucknow) में हुई कैबिनेट में ये अध्यादेश पारित किया की धरने, जुलूस या सरकार विरोध के दौरान निजी या सरकारी संपत्ति का नुकसान प्रदर्शनकारियों द्वारा ही करा जाएगा। उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) सरकारी व निजी संपत्ति नुकसान की रिकवरी अध्यादेश(Ordinance) 2020 अब एक कानून बन चुका है।
सूत्रों का कहना है की सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून का सम्मान रखने के लिए ये कानून(Ordinance) लाना आवश्यक हो गया था।
जैसा कि विदित है CAA, NRC विरोध के चलते प्रदर्शनकारियों ने जो सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान किया था, योगी(Yogi) सरकार ने उनके नाम व तस्वीरों के साथ मुआवजे की रकम के पोस्टर(poster) लखनऊ(Lucknow)   शहर के चौराहों पर लगवा दिये थे।
अदालत के आदेश के बाद भी लखनऊ में होर्डिंग(poster) लखनऊ(Lucknow) में पोस्टर(poster)नहीं हटे। 10 मार्च को योगी(Yogi) आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा भी था,”हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गौर कर रहे हैं, किस आधार पर पोस्टरों(poster) को हटाने के लिए आदेश दिया गया है. हमारे विशेषज्ञ इस पर नजर बनाए हुए हैं”।
फिलहाल मुआवजा भरना अब एक कानून(Ordinance) का रूप ले चुका है।

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