संबंध के दौरान हटा दिया कंडोम तो कोर्ट ने माना आरोपी

स्विट्जरलैंड :शारीरिक संबंध के दौरान एक आदमी को केवल इसलिए बलात्कार का आरोपी माना गया है क्योंकि उसने महिला से शारीरिक संबंध बनाने के दौरान कंडोम हटा दिया था। कंडोम हटाने
की जानकारी उसके सेक्सुअल पार्टनर को भी नहीं पता थी। लुसियाना (स्विट्जरलैंड) की कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है और उक्त आरोपी को सजा भी सुनाई गई|


इस फैसले में कहा गया है कि यदि संबंध बनाने के दौरान किसी एक पार्टनर की इच्छा है कि कंडोम का उपयोग किया जाए तो यह अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसे बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। आरटीएस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ऐसे ही एक मामले में 47 साल के आदमी को 12 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाला यह आदमी एक डेटिंग ऐप ‘टिंडर’ के जरिये
स्विट्जरलैंड की इस महिला से मिला था।

दोनों ने साल 2015 के जून में हुई अपनी सेकेंड डेट के दौरान संबंध बनाए, लेकिन महिला को इस दौरान अहसास हुआ कि उसके पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर कंडोम नहीं था या पहले ही निकल गया था। कोर्ट में जज ने यह फैसला सुनाया कि यदि महिला जान जाती है कि कंडोम हटा लिया गया है तो वो संबंध बनाने से इन्कार कर सकती है। पीड़िता के वकील ने
कहा, ‘इस तरह का मामला स्विट्जरलैंड के लिए पहला है।

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