जिले के बहुचर्चित शिक्षाकर्मी घोटाले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन जनपद सीईओ सीबीएस चौहान और जनपद सदस्य प्रेमलाल पर 27-27 हजार का अर्थ दंड करने के साथ 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अन्य 10 दोषियों पर 22-22 हजार का अर्थ दंड और 5-5 साल की सजा सुनाई गई है।मायावती सिर्फ स्तेमाल कर रही हैं, उनके लिए मुसलमान ‘बिरयानी में पड़े तेजपत्ते’ के सामान ही हैं: नसीमुद्दीन
इस मामले में विशेष अदालत ने 12 लोगों को दोषी ठहराया था। यह मामला वर्ष1998-99 का है। घोटाले पर लोकायुक्त पुलिस ने स्वसंज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था।