भारत सरकार ने दी वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे…!

नई दिल्ली: आप के पास अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आप घर बैठे उसे बनवाना चाहते हैं तो भारत सरकार ने आप की इस सपने को साकार कर दिया है।

 
भारत सरकार ने दी वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी बड़ी खुशखबरी, अब घर बैठे...!
 
 
अब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप की मदद से कलर वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक महीने के अंदर आपको अपना वोटर कार्ड भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको इन 5 स्‍टेप्‍स को फॉलो करना होगा।
 
चुनाव आयोग की बेबसाइट पर करें रजिस्‍ट्रेशन
वोटर आईडी कार्ड बनवाने से पहले आपके पास पर्सनल ई मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जिससे चुनाव आयोग को आप से संपर्क करने में आसानी होगी। कभी भी ऑफिस की मेल आईडी आप ना दें। सबसे पहले आप को चुनाव आयोग की बेबसाइट http://www.nvsp.in पर जाना होगा। यहां न्‍यू रजिस्‍ट्रेशन के ऑप्‍शन पर क्लिक करना होगा। 
 
सभी सही जानकारियां भरें
ऑप्‍शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसपर आप अपनी सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें। वोटरआईडी कार्ड बहुत ही महत्‍वपूर्ण होता है। इसलिए कोई भी गलत जानकारी भरने से बचें। गलत जानाकरी देने पर चुनाव आयोग आप को जेल भी भेज सकता है। इसमें आप को कलर पार्सपोर्ट साइज फोटो जो व्‍हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए वो भी अपलोड करनी होगी। 

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फॉर्म सेव होने के 15 दिन बाद तक कर सकते हैं इडिट

फॉर्म सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 15 दिन बाद तक आप अपनी डिटेल्‍स में चेंज कर सकते हैं। आप अपने वोटर आईडी कार्ड एप्‍लीकेशन का स्‍टेटस भी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। 
 
बूथ लेवल ऑफीसर करेगा जांच
जानकारी देने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्‍त आपके एरिया का बूथ लेवल ऑफीसर बीएलओ आपके घर पर आएगा। जिन डॉक्‍यूमेंट्स को आप ने अपलोड किया है उनको चेक करेगा। इन डाक्‍यूमेंट्स की हार्ड कापी को वेरीफाई करने के लिए लेजाएगा। इसके बाद एक महीने के अंदर पोस्‍ट द्वारा आपके घर वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाएगा। 
 
इन के जरिए बन सकता है वोटर आईडी कार्ड
वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको एड्रस प्रूफ और आईडी प्रूफ में अलग अलग डॉक्‍यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोन पानी बिजली गैस का बिल, इनकम टैक्‍स का फार्म 16 आदि में से किन्‍हीं दो डॉक्‍यूमेंट्स की स्‍कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
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