सावधान: 31 जुलाई तक नहीं भरा ITR तो आपको उठाने पड़ेंगे ये दो बड़े नुकसान

नई दिल्ली (प्रवीण द्विवेदी)। अगर आप हाल फिलहाल में बैंक से लोन लेने का विचार बना रहे हैं तो बीते कुछ वर्षों के दौरान दाखिल किया गया आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) आईटीआर आपके काम आ सकता है। वहीं आईटीआर भरना पासपोर्ट बनवाने के दौरान भी आपकी मदद कर सकता है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है। अगर आप इस तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं को आपको दो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हमने इस बारे में टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता से बात की है।

31 जुलाई 2018 तक नहीं भरा ITR तो क्या?

ऐसा न करने की सूरत में आपको दो बड़े नुकसान होंगे। पहला यह कि आपको पेनाल्टी का भुगतान करना होता और साथ ही आपकी यह पेनाल्टी किसी भी सूरत में आपको आईटीआर दाखिल करने पर वापस नहीं होगी।

  • अगर आप भूल वश या जानबूझकर 31 जुलाई 2018 तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी का भुगतान करना होगा जो कि अवधि के दौरान अलग अलग हो सकता है। यह पेनल्टी आप पर आयकर की धारा 234F के अंतर्गत लगाई जाएगी।
  • अगर आपकी आय पांच लाख तक या उससे कम है और आप 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी।
  • वहीं 5 लाख से ज्यादा आय होने की सूरत में 31 जुलाई से एक दिन की देरी पर भी आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। हालांकि आपको इस सूरत में 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल ही करना होगा।
  • अगर आप अपना आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक भरते हैं तो आपको 10,000 रुपये बतौर पेनल्टी देने होंगे।

पेनाल्टी के साथ आपको देना होगा इंटरेस्ट: वहीं आपको यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि यह पेनाल्टी किसी भी सूरत में आपको वापस नहीं की जाएगी। पेनाल्टी पर लगने वाला इंटरेस्ट (ब्याज) आयकर की धारा 234 A के अंतर्गत वसूला जाता है जो कि एक फीसद होता है। उदाहरण से समझिए।

 
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