सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं हो सकती तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं हो सकती तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए नहीं की जा सकती। यह बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन संस्थानों को फटकार भी लगाई जो इंजीनियरिंग जैसे कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग से करवा रहे हैं।सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं हो सकती तकनीकी शिक्षा की पढ़ाईअभी-अभी: सपा के 96 पार्षद प्रत्याशियों की सूची हुई जारी….

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया वहीं ओडिशा हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया। दो साल पहले पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने कॉरेस्पॉन्डेंस से की गई कंप्यूटर साइंस की एक डिग्री को रेगुलर पढ़ाई करके हासिल की गई डिग्री के बराबर मानने से इंकार कर दिया था। वहीं ओडिशा हाईकोर्ट ने कॉरेस्पॉन्डेंस से तकनीकी पढ़ाई लेने को सही बताया था।

English News

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com