20 लाख रुपये से ज्यादा टर्न ओवर पर लगेगा GST: अरुण जेटली

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 20 लाख रुपये से ज्यादा के टर्नओवर पर GST हर हाल में देना होगा। इसके साथ उन्‍होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए जीएसटी की सीमा दस लाख रुपये होगी। यानि 20 लाख रुपये से कम टर्नओवर वालों को जीएसटी से छूट दी जाएगी।jtly

वित्‍त मंत्री जेटली ने कहा कि जीएसटी की सीमा को लेकर आम राय बन गई है कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा नियमित तौर पर दिया जाए। मुआवजे के आकलन के लिए साल 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा। साथ ही जिनका सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम होगा उनसे राज्य सरकार कर वसूलेगी।

अक्टूबर में तय होगी जीएसटी दर

 अरुण जेटली ने यह भी बताया कि जीएसटी की दर क्या हो इस पर अक्टूबर में होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। अगले महीने 17, 18 और 19 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। इसमें टैक्स रेट और स्लैब पर फैसला लिया जाएगा।
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