अगर आप नौकरी करते हैं तो कैसे बचाएं इनकम टैक्स से पैसे, जानिए

    इनकम टैक्स विभाग वह विभाग है जो भारत में नौकरी करने वाले लोगों की आय से कुछ टैक्स लेता है। यह टैक्स का पैसा देश के कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाता है। आयकर जिन नौकरी करने वाले लोगों से कर वसूलता है वह कर कभी-कभी लोगों की पूरी आय प्रभावित करता है। क्योंकि लोग निवेश भी कर रहे होते हैं और उसकी सही जानकारी न देने के कारण कर भी देते हैं। हालांकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका कर बच सकता है। आइए जानते हैं।

बढ़ा दी गई है तारीख
जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग की ओर से आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। यह इस बार 15 मार्च तक कर दी गई है। अब आप अपना आईटीआर भरने के लिए काफी समय ले सकते हैं। इसलिए आप कुछ चीजें ऐसी जान सकते हैं जिससे आपको अपना टैक्स बचाने में थोड़ी राहत मिल सकती है। यह कई तरह के निवेश, आपके ईएमआई, आपकी पॉलिसी और अन्य कई चीज होती हैं जिससे आप बचत कर सकते हैं।

क्या चीजों का करें उपयोग
आयकर की धारा 80सी के तहत कर देने वालों को कुछ छूट मिलती है। अगर आपने किसी तरह की कोई पॉलिसी एलआईसी की ली है तो आप प्रीमियम को क्लेम कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड के अलावा पीपीएफ, बच्चों की ट्यूश्न में दी जाने वाली फीस, एनएससी, होम लोन का प्रिंसिपल पर आपको छूट मिलेगा। सेक्शन 80सीसीसी के तहत अगर आप किसी तरह का कोई पेंशन प्लान लेते हैं तो आप छूट का दावा कर सकते हैं। यह छूट डेढ़ लाख से ज्यादा नहीं होती। होम लोन के प्रिंसिपल भुगतान पर आप छूट पा सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर भी सेक्शन 24 बी के हतह छूट मिलती है। हालांकि यह खुद के अधिकार में आने वाली संपत्ति पर ही मिलती है। केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम में भी आपको 50 हजार रुपए की छूट मिलती है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी अगर आप भरते हैं तो आप प्रीमियम दावा कर सकते हैं। यह 25 से 50 हजार रुपए तक होती है। अगर विकलांग आश्रितों के रखरखाव व इलाज पर खर्च होता है तो 75 हजार रुपए तक दावा कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी 40 हजार तक की छूट मिलती है। एसुकेशन लोन पर भी छूट मिलती है। इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद और हाउस रेंट अलाउंस सैलरी का हिस्सा नहीं है तो आप छूट पा सकते हैं।

GB Singh

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