JIO के हक़ में आया टेलीकॉम ट्रिब्यूनल का फैसला

JIO के हक़ में आया टेलीकॉम ट्रिब्यूनल का फैसला

जब सितारे बुलंदी पर हों तो सब कुछ अपने मन मुताबिक होता है .यही हाल रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अम्बानी का है. किस्मत के धनी अम्बानी ने जो चाहा वह हासिल किया. ट्रिब्यूनल के ताज़े मामले से भी इस बात की पुष्टि हो रही है . टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ने आज ट्राई के उस आदेश को यथावत रखा है, जिसमें उसने जियो के फ्री ऑफर्स को 90 दिनों के बाद भी जारी रखने के निर्णय को सही बताया था. इस निर्णय के खिलाफ एयरटेल और आइडिया ने  ट्राई के खिलाफ टीडीसैट में अपील की थी.JIO के हक़ में आया टेलीकॉम ट्रिब्यूनल का फैसला

इस मामले में ट्रिब्यूनल ने ट्राई को एक गाइडलाइन बनाने को कहा है ताकि ऐसे मामलों को जांचा जा सके. ट्राई ने यह भी कहा कि इस तरह के गाइडलाइन न जारी करे . टेलीकॉम ट्रिब्यूनल ने किसी भी ऑपरेटर को फ्री सर्विस लॉन्च करने से पहले ट्राई से पूर्व अनुमति लेने के भी निर्देश दिए है. स्मरण रहे कि अभी तक टैरिफ प्लान लॉन्च करने के लिए कंपनियों को किसी तरह की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य नहीं था.

पहले प्रक्रिया यह थी कि कंपनियों को ओर से टैरिफ की शर्तें और उसके दाम तय करने का पूरा अधिकार था जिसे लॉन्च करने के एक सप्ताह के भीतर ट्राई को बताना पड़ता था.  गौरतलब है कि  जियो ने गत वर्ष  5 सितंबर को अपनी औपचारिक मुफ्त सेवाओं को लांच करने के बाद  दिसंबर में अपने मुफ्त ऑफर्स को 31 मार्च 2017 तक  बढ़ा दिया था. ट्राई ने 31 जनवरी को  जियो का फ्री वॉयस कॉलिंग और डेटा प्लान को सही बताया था. 

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