PF अकाउंट से कोरोना इमरजेंसी में कैसे निकालें दोबारा एडवांस पैसा, जानें प्रोसेस

नई दिल्ली,  देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को दूसरी नॉन-रिफंडेबल COVID-19 एडवांस हासिल करने की अनुमति दे रखी है। जिन सदस्यों ने पहले COVID-19 एडवांस का लाभ उठाया है, वे अब दूसरे एडवांस का विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरे COVID-19 एडवांस को हासिल करने का प्रावधान और प्रक्रिया वही है, जो पहले एडवांस के लिए है।

इस प्रावधान के तहत, तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य के जमा राशि का 75% तक, जो भी कम हो, वह प्रदान किया जाता है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि सदस्य को इतनी ही राशि निकलनी पड़ेगी. सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इससे ज्यादा एडवांस लेने की अनुमति नहीं होगी।

निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
  • अपना यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर अपने खाते में लॉग इन करें।
  • ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और दावा चुनें (फॉर्म -31, 19,10सी और 10डी)
  • आपके विवरण जैसे- नाम, जन्म तिथि और आपके आधार नंबर के अंतिम चार अंक की जानकारी के साथ एक नया वेबपेज खुलेगा।
  • वेबपेज आपसे अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करने के लिए कहेगा।
  • अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें।
  • आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देगा, जो आपसे ‘सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग’ देने के लिए कहेगा।
  • एक बार बैंक खाता संख्या सत्यापित हो जाने के बाद, ‘ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप डाउन मेनू से, आपको ‘पीएफ एडवांस (फॉर्म 31)’ का चयन करना होगा।
  • निकासी का उद्देश्य पूछा जाएगा, यहां ‘महामारी का प्रकोप (COVID-19)’ चुनें।
  • रकम दर्ज करें और चेक की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें।
  • आधार के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा।
  • आपको एसएमएस के जरिए ओटीपी मिलेगा, जिसे दर्ज करें।
  • इसके साथ ही आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा।
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