अभी अभी: राम रहीम पर फैसले से पहले पंजाब-हरियाणा थमा, इंटरनेट बंद, बसें और टेनें ठप्प

अभी अभी: राम रहीम पर फैसले से पहले पंजाब-हरियाणा थमा, इंटरनेट बंद, बसें और टेनें ठप्प

साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त को सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर फैसले से पहले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पूरी तरह से थम गया है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहीं ट्रेनें और बसें भी रोक दी गई हैं। रेलवे ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जाने वाली 28 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें से छह ट्रेनें आज की हैं।अभी अभी: राम रहीम पर फैसले से पहले पंजाब-हरियाणा थमा, इंटरनेट बंद, बसें और टेनें ठप्पबड़ी खबर: राज्य सभा में होगा NDA का दबदबा, लगातार बढ़ रहे हैं सदस्य

इसके अलावा शुक्रवार को यहां बसें न चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। गर्वनर हाउस में गृह सचिव रामनिवास समेत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गृह सचिवों की बैठक हुई।

बैठक में तीन राज्यों में आज 3 बजे के बाद 72 घंटो के लिए पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़ की इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया। स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में धारा 144 लागू है, क्योंकि फैसले से पहले सरकार और प्रशासन किसी तरह का रिस्क उठाने के मूड में नहीं है।

सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पैरामिलिट्री फोर्स की 53 कंपनियों ने हरियाणा में मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब में भी 75 कंपनियां मोर्चा संभाले हुए हैं। दूसरी ओर, पंचकूला में लाखों समर्थक जुटे हुए हैं। डेरा समर्थक सड़कों पर राते गुजार रहे हैं, लंगर लगाए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट नाराज, सरकार और पुलिस को लगाई फटकार

वहीं फैसला आने से पहले पंजाब ह​रियाणा हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए हरियाणा सरकार, पुलिस व केंद्र सरकार फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि हालात काबू करने में हरियाणा पुलिस फेल साबित हो रही है तो क्यों न हरियाणा के डीजीपी को डिसमिस कर दिया जाए।

सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पंचकूला सीबीआइ कोर्ट में चल रहे साध्वी यौन शोषण मामले में 25 अगस्त को फैसला आना है। फैसले से पहले ही लाखों डेरा समर्थक पंचकूला पहुंच गए हैं। इससे उपद्रव हो सकता है। कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है।

इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए मामले में उचित आदेश देने की मांग की गई। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और केंद्र सरकार को आदेश दिए।

एक भी जान जाती है तो इसके लिए डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे

हाईकोर्ट ने सख्‍त लहजे में कहा है कि अगर एक भी जान जाती है तो इसके लिए डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र और हरियाणा सरकार से सुरक्षा बंदोबस्‍त को लेकर सवाल किए। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा कि वक्‍त रहते सही कदम क्‍यों नहीं उठाए गए। इतनी कम सेना क्‍यों भेजी?

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मामले में कोई भी अप्रिय घटना हुई तो डीजीपी जिम्‍मेदार होंगे। एक भी जान गई तो डीजीपी को सस्‍पेंड कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है तो जाएं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे ही हालात जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी पैदा हुए थे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए।

गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ 25 अगस्त को यौन उत्पीड़न को लेकर आने वाले अदालती फैसले से पहले हरियाणा और पंजाब में सतर्कता बरती जा रही है। हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों, उपमंडलीय अधिकारियों (नागरिक) और हरियाणा नागरिक सेवाओं के अन्य अधिकारियों को अगले आदेशों तक छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए है।

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