SC में दिल्ली पुलिस ने दिए हलफनामे में कहा- 2020 तक खत्म होगा जाम, जानिए कैसे

दिल्ली की सड़कों पर जाम की बदतर हालत किसी से छिपी नहीं है। तेज रफ्तार भागती दिल्ली की सड़कों पर औसतन 26 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार में वाहन नहीं चलाया जा सकता है। इसे लेकर हो रही आलोचना के बीच दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि वह दिल्ली को साल 2020 के अंत तक जाम से आजादी दिला देगी।

इस हलफनामे को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने दायर किया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा थानों में जब्त किए गए वाहनों को भी हटाने का काम भी किया जाएगा। ये वाहन ट्रैफिक को जाम करने के साथ ही मच्छरों के फैलने का बड़ा कारण भी बन रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार, दिल्ली में 180 पुलिस थानों में 30 हजार 444 से अधिक जब्त किए गए वाहन खड़े हैं। इन्हें ट्रैफिक के नियम तोड़ने, एक्सीडेंट या अपराध की वारदात के बाद जब्त किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इसके लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि सड़कों को चौड़ा करने, अतिक्रमण हटाने, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज बनाने जैसे काम दिल्ली में हो रहे हैं। नगर निमग और डीडीए के साथ बातचीत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने यह समय सीमा कोर्ट को दी है।

बताते चलें कि दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से गठित टास्क फोर्स ने जाम की समस्या वाले शहर के 77 इलाकों की पहचान की थी। इन्हें तीन क्षेणियों- भीषण जाम वाले 28 इलाके, सामान्य जाम वाले 30 इलाके और मामूली जाम वाले 19 इलाकों में बांटा गया था। हालांकि, बीते डेढ़ साल में सरकार इन इलाकों में ट्रैफिक की हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकी है।

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