WhatsApp: फेक न्यूज रोकने के लिए अब होगी 'आकाशवाणी'WhatsApp: फेक न्यूज रोकने के लिए अब होगी 'आकाशवाणी'

WhatsApp: फेक न्यूज रोकने के लिए अब होगी ‘आकाशवाणी’

वॉट्सऐप ने जानकारी दी है कि कंपनी फर्जी खबरों के प्रसार पर रोक लगाने की कोशिशों के तहत देश के विभिन्न राज्यों में रेडियोके माध्यम से नई मुहिम की शुरुआत कर रही है. कंपनी ने कहा कि इस अभियान में लोगों को ‘फॉरवर्ड’ के रूप में मिले मैसेजेस को आगे शेयर करने से पहले उनकी सत्यता परखने के लिए कहा जाएगा.WhatsApp: फेक न्यूज रोकने के लिए अब होगी 'आकाशवाणी'WhatsApp: फेक न्यूज रोकने के लिए अब होगी 'आकाशवाणी'

कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) के बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित 46 हिंदी स्टेशनों से इस मुहिम का प्रसारण शुरू कर दिया जाएगा.’ प्रवक्ता ने कहा कि अभी ये हिंदी में शुरू होगा और आने वाले हफ्तो में इसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू करने की योजना है.

मुहिम के तहत लोगों को कोई मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले उनकी सत्यता परखने के लिए कहा जाएगा. मैसेज में कुछ भी भड़काऊ पाये जाने पर यूजर्स को उन्हें रिपोर्ट करने के लिए भी कहा जाएगा. इसमें यूजर्स को ये भी बताया जाएगा कि गलत सूचनाओं वाले मैसेजेस को फॉरवर्ड करने में सावधानी बरतें क्योंकि ऐसा करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

साथ ही आपको बता दें 27 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप को नोटिस जारी किया है. अदालत ने यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया है, जिसमें वॉट्सऐप को आरबीआई के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं करने तक इसकी पेमेंट्स सिस्टम को रोकने की मांग की गई है.

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की एक पीठ ने वॉट्सऐप, विधि और न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से चार हफ्तों के भीतर नोटिस पर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता सेंटर फॉर अकाउंटबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज की तरफ से पेश वकील विराग गुप्ता ने तर्क दिया कि वॉट्सऐप, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित नो योर कस्टमर (KYC) सहित अनिवार्य रूप से शिकायत अधिकारी और दूसरे भारतीय नियमों और प्रावधानों का पालन नहीं करता है.

याचिका में कहा गया है कि वॉट्सऐप को जवाबदेह बनाने के क्रम में इसे भारतीय कानूनों का पालन करने और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश दिया जाना चाहिए. शिकायत अधिकारी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देंगे और साथ ही जांच एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे.

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