दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यापारी की ओर से दाखिल नए आधार कार्ड नंबर की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और UIDAI को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक व्यापारी ने याचिका दायर करते हुए कहा है कि उसके आधार कार्ड का बिना उसकी इजाजत के अवैध रूप से उपयोग किया गया. उसने अपनी याचिका में कहा है कि कुछ विदेशी संस्थाओं से उसका आधार कार्ड लिंक कर दिया गया. 
ऐसे में व्यापारी को डर है कि उसके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फर्जीवाड़ा किया जा सकता है. इसलिए उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए, केंद्र सरकार और आधार कार्ड जारी करने वाला विभाग UIDAI को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. अदालत मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को करेगी.
कपडों के निर्यात का कारोबार वाले याचिकाकर्ता राजन अरोड़ा ने अदालत से गुहार लगाई है कि न्यायालय केंद्र और UIDAI को याचिकाकर्ता के नाम पर दूसरा आधार कार्ड जारी करने का निर्देश जारी करे, ताकि उसके निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा और आधार कार्ड के दुरूपयोग को रोका जा सके.
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