केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर निराशाजनक है कि अब उन्हें लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) पर दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा. बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को LTC के अंतर्गत छुट्टियों के दौरान घर जाने के लिए खरीदे गए टिकट का भुगतान किया जाता है. सरकार का यह नया नियम1 जुलाई 2017 से लागू हो गया है. इससे केंद्र सरकार के लगभग 49.26 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे.
जानिए कैसे पता लगाये लैपटॉप और कंप्यूटर में SAVE पासवर्ड का…
उल्लेखनीय है कि इस नए नियम के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) ने खुलासा किया है कि LTC के तहत किसी तरह की छोटी यात्रा स्वीकार्य नहीं होगी. वहीं LTC में वही यात्रा मानी जाएगी, जो सरकार या पब्लिक सेक्टर द्वारा संचालित वाहनों से की गई हो. लेकिन जो क्षेत्र सार्वजनिक परिवहन से जुड़ा नहीं है तो वहां जाने के लिए निजी वाहन का उपयोग किया जा सकता है. अन्य खर्च कर्मचारी स्वयं वहन करेंगे.
बता दें कि TA में परिवर्तन के बाद केंद्र सरकार द्वारा इन नियमों में बदलाव किया गया है. इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तत्काल या प्रीमियम, तत्काल टिकट का रीइंबर्समेंट भी LTC में माना जाएगा. 1 जुलाई 2017 से प्रभावशील इस नियम में राजधानी/शताब्दी/दूरंतो का डायनमिक किराया भी एलटीसी में माना जाएगा. लेकिन डायनमिक फेयर का हिस्सा तब मंजूर नहीं होगा जब कोई सरकारी कर्मचारी जिसे यह सुविधा नहीं है, वह हवाई यात्रा करता है और राजधानी/शताब्दी का किराया भुगतान का दावा करता है.
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features