नई दिल्ली : सरकार ने व्यक्तिगत और ऑडिट की अनिवार्यता के नियम के दायरे में न आने वाले आयकरदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2018 कर दी है. नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था. ऐसे करदाताओं जिनके खातों का आडिट नहीं होना है, उन्हें अपना ई- आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक भरना था.
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है.
दिल्ली के चार्टर्ड एकाउंटेंट आरके गौड़ ने कहा कि इस निर्णय से व्यक्तिगत, वेतनभोगी और आडिट की अनिवार्यता में न आने वाले छोटे कारोबारियों को सुविधा होगी.
इस बीच, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर नागरिकों से आगे बढ़ाई गई तारीख तक अपने करों का भुगतान करने की अपील की है. गोयल ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाई गई है. मैं करदाताओं से अपील करता हूं कि वे निर्धारित तारीख तक अपना आयकर जमा कराएं.
नांगिया एडवाइजर्स एलएलपी के पार्टनर सूरज नांगिया ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर कर विभाग ने करदाताओं तथा कर पेशेवरों के समक्ष आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में आ रही कानूनी, तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है.
The last date for submission of income tax has been extended from 31st July to 31st August 2018, I request every taxpayer to submit their income tax by the due date, fulfil their duty as a law-abiding citizen and contribute in the nation building.https://t.co/f775e9sfsy
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 26, 2018