सुप्रीम कोर्ट ने 500-1000 के पुराने नोट बदलने को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक केस में लोगों को पुराने नोट बदलने का आदेश देंगे तो अव्यवस्था फैल हो जाएगी.खुशखबरी: नवरात्रि से शुरू हो सकता है जियो फोन की डिलेवरी!
नहीं बदले जाएंगे पुराने नोट
ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक महिला की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे में पुराने नोट बदलने के लिए विंडो खोलने के लिए नहीं कहा जा सकता.
समय सीमा पर करने थे नोट जमा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘कानून के मुताबिक पुराने नोट को जमा कराने के लिए आपको एक निश्चित समय सीमा दी गई थी. आपको तय समयसीमा के मुताबिक़ पुराने नोट जमा कराने चाहिए थे अब हम इस मामले में कुछ नही कर सकते.’
संवैधानिक पीठ का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही नोटबंदी के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. ऐसे में संवैधानिक पीठ का फैसला आने दीजिए. उसके बाद आप ये देखिएगा की संवैधानिक पीठ के फैसले से आपको लाभ मिल रहा है या नहीं. बता दें कि महिला ने याचिका में कहा था कि एनआरआई के लिए नोट बदलने की सुविधा को मार्च 2017 में बंद कर दिया गया जबकि पहले सरकार ने कहा था कि कुछ शर्तों के साथ इस योजना को जून तक जारी रखा जा सकता है.