यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के खिलाफ कुछ संगठन, यूनिवर्सिटीज और बिजनेसमैन समेत 17 लोगों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा हाल ही में आए मजदूरों से जुड़े H1B वीजा के अंतरिम अंतिम नियम को लेकर दायर किया गया है। कोलंबिया की जिला कोर्ट में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यह नियम निश्चित रूप से मनमाना, गलत और तर्कहीन है जिसके लिए प्रक्रियात्मक नियमों का पालन नहीं किया गया है।
H1B वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है जिन्हें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यह भारतीय आइटी पेशेवरों में सबसे अधिक मांग वाला है। गौरतलब है कि हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने स्थानीय कामगारों की सुरक्षा के लिए चुनाव से पहले एच1बी वीजा को लेकर नई पाबंदियां लगा दी हैं। जिसके बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यूएस सरकार के इस कदम से भारत के हजारों आइटी (सूचना प्रौद्योगिकी) पेशेवर प्रभावित होंगे। नए प्रतिबंधों को लेकर कहा गया है कि इसका उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को एच1बी वीजा देना है और यह जल्द ही प्रभावी होगा।
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