अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में कोराना संक्रमित होने से आरोपित सतीश प्रधान के नहीं दर्ज हो सके बयान

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआइ की विशेष कोर्ट में गुरुवार को मुरली मनोहर जोशी की पेशी हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही सुनवाई में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जोशी का बयान दर्ज कराया जा रहा है। सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

बुधवार को अदालत के समक्ष आरोपित सतीश प्रधान के अधिवक्ता मनीष कुमार त्रिपाठी ने हाजिरी माफी एवं उनका वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बयान अंकित कराने में असमर्थता का प्रार्थना पत्र दिया। अधिवक्ता ने कहा कि कोरोना के चलते आइसोलेशन में होने के कारण वह बयान दर्ज नहीं करा सकते हैं। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए बुधवार की कार्रवाई स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अन्य आरोपितों की तरफ से हाजिरी माफी का अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ललित कुमार सिंह, पूर्णेन्दु चक्रवर्ती और आरके यादव उपस्थित रहे।

आरोपित ओम प्रकाश की संपत्ति होगी कुर्क

आरोपित ओम प्रकाश पांडेय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने जारी कर दिया। आदालत ने सीबीआइ को उनकी संपत्ति की कुर्की सुनिश्चित करने को कहा है। आदालत में अपनी तारीख पर पेश न होने पर गैर जमानतीय वारंट जारी हो चुका है।

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