केंद्र ने देश की सबसे बड़ी अदालत को बताया है कि उसने सुदर्शन टीवी को अपने UPSC जिहाद कार्यक्रम पर जवाब देने के लिए आखिरी अवसर दिया है. फिलहाल यह केस अंतर-मंत्रालयीय समिति के पास है. सरकार ने अदालत से सुनवाई फिलहाल टालने का अनुरोध किया. इसे मानते हुए अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 26 अक्टूबर निर्धारित कर दी है.
केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया है कि प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के लिए उसने 23 सितंबर को सुदर्शन टीवी को नोटिस भेजा था. चैनल ने उस पर जवाब दिया. नियमों के अनुसार इसे अंतर-मंत्रालयीय (inter-ministerial) समिति को भेजा गया है. समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं. उन पर जवाब के साथ पेश होने का चैनल को अंतिम अवसर दिया गया है. इसलिए, सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी जाए.
इससे पहले 23 सितंबर को हुई सुनवाई में सरकार ने अदालत को जानकारी दी थी कि चैनल को केबल टीवी नेटवर्क रेग्युलेशन एक्ट की धारा 20 के तहत कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. उसे 28 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है. जवाब के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. अदालत ने उस दिन 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई की बात कही थी. आज सरकार के आग्रह पर एक बार फिर सुनवाई टाल दी गई.
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