आयरलैंड में सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने के दौरान मास्क पहना अनिवार्य कर दिया है। सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय मास्क या चेहरे को ढंकना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही इन नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है। नियमों का पालन ना करने वाले के खिलाफ 2,837 डॉलर का जुर्माना या छह महीने की कैद या दोनों का भी सामना करना पड़ सकता है।
सोमवार को शुरू हुए नए नियमों के तहत, सार्वजनिक परिवहन पर सभी यात्री को मास्क पहनना जरुरी होगा।सभी यात्री, चाहे वह ट्रेन, ट्राम, बस या टैक्सी में हों, उन्हें मास्क पहनना होगा या चेहरा ढंकना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों को किसी भी ऐसे यात्री के प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार होगा जो इन नियमों का पालन न करें। अगर किसी जायज कारण के बिना कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
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