दुकानों को खोलने व होम डिलीवरी के लिए जिलाधिकारी ने रोस्टर किया जारी…

उप्र आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत दुकानों को खोलने व होम डिलीवरी के लिए जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने रोस्टर जारी कर दिया है। पहले के रोस्टर में जिलाधिकारी ने आंशिक संशोधन किया है। सभी प्रतिष्ठान जारी रोस्टर के अनुसार ही खुलेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जारी रोस्टर में सभी प्रतिष्ठान अपनी दुकान के सामने रोस्टर के अनुसार दुकान खोलने का बोर्ड लगाने की शर्त का अनुपालन करेंगे। बड़े-बड़े अंकों में होम डिलीवरी के लिए मोबाइल नंबर लिखेंगे।

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रोज खुलेंगी ये दुकानें

सुबह नौ बजे से सायं छह बजे तक प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों में मिठाई, बेकरी, आइसक्रीम, दालमोठ की दुकान, ब्यूटी पार्लर, सैलून, मेडिकल स्टोर, मछली मंडी, फल, सब्जी, दूध एवं दही, किराना स्टोर व दोना पत्तल की दुकानें खुलेंगी। खली, चूनी, चोकर, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैराज, बुक स्टेशनरी, मोहर की दुकान, जनसेवा केंद्र, कीट नाशक एवं खाद बीज एवं लांड्री की दुकानों को भी नियमित खोलने की अनुमति मिली है।

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रवि, मंगल व शुक्रवार को मिली अनुमति

जिलाधिकारी की तरफ से रविवार, मंगलवार व शुक्रवार को जारी रोस्टर में बर्तन, क्राकरी, प्लास्टिक वेयर स्टोर, मोबाइल की दुकान, हार्डवेयर, बालू मोरंग पेंट आदि की दुकान, सीमेंट एंड बिल्डिग सामग्री, लोहे की दुकान, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक, इंवर्टर, बैटरी, केमिकल, अटैची, स्कूल बैग, श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, धूपबत्ती एवं पूजन सामग्री, फर्नीचर, अलमारी, गद्दे, साइकिल की दुकान, वस्त्रालय, साड़ी, पर्दा व खादी भंडार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।

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सोम, बुध व शनिवार को खुलेंगी

ऑटो मोबाइल शोरूम, स्पेयर पा‌र्ट्स, टायर, कोयला की दुकान, ज्वैलरी शॉप, रेडीमेड गारमेंट, टेलरिग, गिफ्ट,स्पोर्टस, टायर, फोटोग्राफ, फोटोस्टेट, फोटोग्राफिक लैब, कृषि यंत्र, जूते चप्पल की दुकान व चश्माघर की दुकानें सोमवार, बुधवार व शनिवार को खुलेंगी।

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