बिहार : अवैध तरीके से संचालित हो रहे निजी स्कूल पर होगी कार्रवाई

अवैध तरीके से निजी स्कूल चलने वाले की पहचान शुरू कर दी गई है। ऐसे स्कूलों को 10 दिनों के अंदर सील करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सात दिनों का अल्टीमेटम देते हुए सभी पेंडिंग कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है।

बिहार के गया जिले में अवैध तरीके से निजी स्कूल संचालित करने वाले संचालकों की पहचान खंगाली जा रही है। गया के डीएम डॉक्टर त्याग राजन एसएम ने ऐसे स्कूलों को 10 दिनों के अंदर सील करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि संबंधित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में डीएम को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि निजी विद्यालय के कहा कि 735 निजी विद्यालय में से अभी तक 367 विद्यालय ने ई- शिक्षा कोष को पोर्टल पर छात्रों की सूची प्रविष्टि नहीं किया गया है। सभी निजी विद्यालयों को पूर्व में भी पत्र दिया गया है।

साथ ही अनुमंडल स्तर पर बैठक करके संबंधित दिशा निर्देश से अवगत कराया गया है पर कार्य में शीतलता को देखते हुए अगर 14 अगस्त तक कार्य प्रभार नहीं हुआ तो यूडाइस कोड को रद्द करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संभाग प्रभारी को निर्देश दिया है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिदिन रियल डेटा मॉनिटरिंग कर सूचित करें। इनका भी अगले दो दिन में एंट्री प्रविष्ट का कार्य आरंभ नहीं किया गया तो स्कूल का तत्काल यूडाइस कोड को रद्द कर दिया जाएगा।

48 प्राचार्य को मिला है अल्टीमेटम
वहीं डीएम ने कहा कि जिले के सरकारी स्कूल के बच्चों का प्रोफाइल एंट्री बाद शिक्षा कोर्स पोर्टल पर किया जाना है। इसमें बच्चों का आधार नंबर भी जरूरी है, इसके लिए विभाग के जिले के विभिन्न स्कूलों में आधार केंद्र संचालित कर बच्चों का आधार कार्ड बनाने का कार्य करने का निर्देश प्राप्त है। लेकिन इन आधार केदो के संचालक व प्रचार प्रसार में शिथिलता बरतने के मामले में संबंधित स्कूल के हेड मास्टर को प्रभारी स्कूल शिक्षा पदाधिकारी अक्सर आलम खान के 50 फ़ीसदी की वेतन कटौती की चेतावनी दी है। उन्हें 7 दोनों का अल्टीमेटम देते हुए पेंडिंग कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है।

 

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