दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुत्तों की खतरनाक नस्लों के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को तीन महीने का अल्टीमेट दिया है।
उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को कुत्तों की खतरनाक नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के लिए एक ज्ञापन पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व मिनी पुष्करणा की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अधिकारियों को इस मुद्दे पर निर्णय लेने दें, क्योंकि वे ही संबंधित कानूनों और विनियमों का मसौदा तैयार करते हैं।