नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेकर सोमवार को बड़ा फैसला दिया है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती। उसे आम आदमी को होने वाली समस्याओं का भी ध्यान रखना होगा।
हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस बात के लिए नहीं रोका जा सकता है जिसके तहत बैंक खाते खोलने जैसी दूसरी योजनाओं में आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए 7 जजों की बेंच बनाना संभव नहीं है। 
हाल ही में सरकार ने करीब एक दर्जन केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 12 अंकों वाले आधार कार्ड को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इसमें स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील की स्कीम भी शामिल थी, जिस पर बाद में छूट देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा पिछड़े वर्ग और विकलांगों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए भी आधार को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि वह सुनिश्चित करेगी कि 30 जून तक सभी लोगों के पास आधार कार्ड हों। सबसिडी पर एलपीजी गैस लेने और खाद्य पदार्थों के लिए भी सरकार ने आधार को अनिवार्य किया है।
स्कॉलरशिप के लिए अब आधार कार्ड होगा जरूरी
पैन कार्ड और आयकर रिटर्न भरने के लिए
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आधार अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर सुनवाई को लेकर कोई निश्चत तारीख देने से इंकार कर दिया और कहा कि कोर्ट समय को मद्देनजर रखते हुए मामले की सुनवाई करेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से आधार को सभी योजनाओं से लिंक किया जा रहा है। हाल ही में आधार कार्ड को पैन कार्ड और आयकर रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही रियायती दर पर ट्रेन यात्रा के लिए टिकटों का आरक्षण कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किये जाने की पहल चल रही है।
ITR दाखिल करने के लिए जरूरी हुआ आधार नंबर
गौरतलब है कि राशन की दुकानों से सबसिडी वाला जरूरी सामान खरीदने के लिए भी आधार कार्ड को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। राशन कार्ड रखने वाले जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें 30 जून तक इसके लिए अप्लाई करने का वक्त दिया गया है।
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