विदेश स्थित भारतीय मिशन और पोस्ट परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मदद से 15 फरवरी से भारतीय नागरिकों को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि यह सुविधा सिर्फ उन देशों में उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने जेनेवा सड़क यातायात सम्मेलन, 1949 पर हस्ताक्षर किया है।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से संबंधित भारतीय मिशन से संपर्क करना होगा। जरूरी कांसुलर सेवा फीस और संबंधित दस्तावेज जमा कर वे इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। सत्यापन के बाद उन्हें एक रसीद जी जाएगी, जिसके जरिये वे ड्राइविंग परमिट फिर से जारी करा सकते हैं।
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि विदेश में भारतीय मिशन/पोस्ट ने परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आइडीपी) जारी करने के लिए काउंसलर सेवा शुरू की है।
मंत्रालय ने बताया कि जिन देशों ने सड़क यातायात पर जेनेवा समझौता, 1949 पर हस्ताक्षर किए हैं, वहां रहने वाले भारतीयों के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। 15 फरवरी से दोबारा आइडीपी जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से भारतीय मिशन या पोस्ट जाना होगा और जरूरी फॉर्म जमा कराने होंगे।
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