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इससे पूर्व आनंद चौहान के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ईडी ने अभी तक कुछ दस्तावेज उनके मुवक्किल को नहीं दिए हैं। ऐसे में बिना दस्तावेज के वे कैसे जिरह कर सकते है।
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अदालत ने ईडी द्वारा आनंद चौहान के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर 7 सितंबर को संज्ञान लिया था। अदालत ने ईडी को आरोपपत्र व उससे जुड़े सभी दस्तावेज आरोपी को प्रदान करने का निर्देश दिया था। ईडी ने आनंद के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 व 4 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। चौहान को पिछले वर्ष 9 जुलाई को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था।
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