राजद्रोह के मामले में फंसे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल वीरवार को एक बार फिर अदालत में गैरहाजिर रहे। आमरण उपवास आंदोलन पर तबियत खराब होने का कारण देकर उनके वकील ने हाजिरी माफी की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आगामी 14 सितंबर को हाजिर होने को कहा। अहमदाबाद मैट्रो कोर्ट में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल पर राजद्रोह मामले में आरोप पत्र पेश किया जाना है। अब तक तीन पेशी पर गैरहाजिर रहने के बाद अदालत ने गत 24 अगस्त को अंतिम मोहलत देते हुए हार्दिक व उनके दोनों साथी पाटीदार नेता दिनेश बामणिया तथा चिराग पटेल को 31 अगस्त को हाजिर रहने को कहा था। हार्दिक 25 अगस्त से आमरण उपवास पर हैं। गुरुवार को उनके अनशन का छठा दिन है, जिसके चलते उनकी हालत सामान्य नहीं है। उनके वकील रफीक लोखंडवाला ने अदालत को इसकी जानकारी देते हुए हार्दिक की हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। इस पर अदालत ने हार्दिक व उनके साथियों को 14 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया। गौरतलब है कि सरकारी वकील एचएम ध्रूव व सुधीर ब्रम्हभट्ट ने अदालत को बताया कि हार्दिक अदालत का अनादर कर रहे हैं, इसलिए

राजद्रोह के मामले में हार्दिक पटेल कोर्ट में चौथी बार गैरहाजिर रहे

राजद्रोह के मामले में फंसे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल वीरवार को एक बार फिर अदालत में गैरहाजिर रहे। आमरण उपवास आंदोलन पर तबियत खराब होने का कारण देकर उनके वकील ने हाजिरी माफी की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आगामी 14 सितंबर को हाजिर होने को कहा।राजद्रोह के मामले में फंसे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल वीरवार को एक बार फिर अदालत में गैरहाजिर रहे। आमरण उपवास आंदोलन पर तबियत खराब होने का कारण देकर उनके वकील ने हाजिरी माफी की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आगामी 14 सितंबर को हाजिर होने को कहा।   अहमदाबाद मैट्रो कोर्ट में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल पर राजद्रोह मामले में आरोप पत्र पेश किया जाना है। अब तक तीन पेशी पर गैरहाजिर रहने के बाद अदालत ने गत 24 अगस्त को अंतिम मोहलत देते हुए हार्दिक व उनके दोनों साथी पाटीदार नेता दिनेश बामणिया तथा चिराग पटेल को 31 अगस्त को हाजिर रहने को कहा था।  हार्दिक 25 अगस्त से आमरण उपवास पर हैं। गुरुवार को उनके अनशन का छठा दिन है, जिसके चलते उनकी हालत सामान्य नहीं है। उनके वकील रफीक लोखंडवाला ने अदालत को इसकी जानकारी देते हुए हार्दिक की हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। इस पर अदालत ने हार्दिक व उनके साथियों को 14 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया।  गौरतलब है कि सरकारी वकील एचएम ध्रूव व सुधीर ब्रम्हभट्ट ने अदालत को बताया कि हार्दिक अदालत का अनादर कर रहे हैं, इसलिए

अहमदाबाद मैट्रो कोर्ट में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल पर राजद्रोह मामले में आरोप पत्र पेश किया जाना है। अब तक तीन पेशी पर गैरहाजिर रहने के बाद अदालत ने गत 24 अगस्त को अंतिम मोहलत देते हुए हार्दिक व उनके दोनों साथी पाटीदार नेता दिनेश बामणिया तथा चिराग पटेल को 31 अगस्त को हाजिर रहने को कहा था।

हार्दिक 25 अगस्त से आमरण उपवास पर हैं। गुरुवार को उनके अनशन का छठा दिन है, जिसके चलते उनकी हालत सामान्य नहीं है। उनके वकील रफीक लोखंडवाला ने अदालत को इसकी जानकारी देते हुए हार्दिक की हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। इस पर अदालत ने हार्दिक व उनके साथियों को 14 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि सरकारी वकील एचएम ध्रूव व सुधीर ब्रम्हभट्ट ने अदालत को बताया कि हार्दिक अदालत का अनादर कर रहे हैं, इसलिए

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