अब सरकारी कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद ग्रॉस प्रोविडेंट फंड को लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने रिटायर हुए सरकारी कर्मियों के लिए बजट से पहले खुशखबरी दे दी है। अब ऐसे कर्मियों को रिटायर हो जाने के बाद उनको जीपीएफ लेने के लिए बैंकों और कार्यलायों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि, ऐसे भुगतान में देरी होने के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की जाएगी।
ऐसे में देरी से भुगतान होन से सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ता है।
सभी केंद्रीय विभागों को भेजे निर्देश में कहा गया है, ‘ऐसे मामलों में संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करेंगे ताकि उन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाए जो भविष्य निधि के भुगतान में विलम्ब के दोषी पाये जाते हैं।’
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