सीधी। दुकान से नमक लेकर घर लौट रही एक 14 वर्ष की लड़की को रास्ते मे घेरकर प्यार जताने और आई लव यू बोलने वाले युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपए का अर्थदड भी लगाया है। आरोपी ने सात माह पहले वारदात को अंजाम दिया था।

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जिला न्यायालय की अपर लोक अभियोजक श्रीमती सीके अवधिया ने बताया कि चुरहट बाजार निवासी एक 14 वर्षीय बालिका 4 जून 2016 की शाम 4:30 बजे बाजार से नमक खरीदकर घर लौट रही थी। किशोरी जब डॉ. रामसजीवन तिवारी के दुकान के सामने पहुंची तो चुरहट में रेस्टोरेंट के संचालक रंजीत गुप्ता (29) निवासी बूसी गांव ने रास्ता रोककर लड़की को आई लव यू कहते हुए परेशान करने लगा। इस पर पीड़ित किशोरी ने डायल 100 पुलिस को मदद के लिए फोन किया और घर पहुंचकर माता-पिता को घटना से अवगत कराया।
पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी रंजीत गुप्ता के खिलाफ धाराअों में प्रथम सूचना दर्ज कर सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रंजीत गुप्ता को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया है।
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उसकी जमानत को रद्द करते हुये सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। न्यायालय ने माना कि आरोपी का अपराध पहला है लेकिन नाबालिग का रास्ता रोककर लैंगिक उत्पीड़न किया है। इस अपराध पर आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और दो हजार रुपए के अर्थदंड लगाया गया। राशि न जमा करने पर तीन माह की साधारण सजा भुगतनी पड़ेगी। आरोपी को जेल भेज दिया है।
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