अगर आप आईटीआर फाइल करने की बढ़ी डेट तक भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए आपके पर एक लास्ट मौका रहेगा। बशर्ते इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातें जान लेना चाहिए।
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इसके लिए सरकार ने लास्ट डेट के बाद फाइल किए गए रिटर्न को अलग श्रेणी में रखने का फैसला लिया है। इन्हें बिलेटेड रिटर्न कहा जाएगा। इसके आप आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाईल कर सकते हैं। बता दें कि बिलेटेड रिटर्न को भी आपको मौजूदा वर्ष से पहले ही भरना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 का बिलेटेड रिटर्न 31 मार्च 2018 तक भरा जा सकेगा। इसके तहत आप पिछले या फिर अगले वर्ष का रिटर्न दाखिल नही कर सकते हैं।