देहरादून। उत्तराखंड की एक अदालत ने अपहरण तथा धमकाने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मूल चंद चौहान को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पूर्व मंत्री तथा उनके तीन सहयोगियों ने पौड़ी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में समर्पण कर दिया, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मूल चंद चौहान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था
पूर्व मंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। तीन बार से विधायक चौहान पर साल 2013 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान बिजनौर जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करने तथा पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए धमकाने का आरोप है। 17 जनवरी, 2013 को अधिकांश सदस्य लक्ष्मण झूला पुलिस थाना इलाके में स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे, जिस दौरान कथित तौर पर चौहान अपने गुर्गो के साथ लाल बत्ती लगी कारों में आए और उन्होंने पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया।
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घटना के एक दिन बाद बिजनौर निवासी रोहित कुमार ने घटना के सिलसिले में लक्ष्मण झूला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था, लेकिन अदालत के समन के बावजूद कोई भी आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत को सभी आरोपियों के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा।
सोमवार को चौहान ने बिजनौर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अमित चौहान, सपा नेताओं रशीद तथा कपिल के साथ सीजेएम सुधीर कुमार सिंह की अदालत में समर्पण कर दिया। सीजेएम ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सपा के एक पूर्व सांसद सहित कई अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं।
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