सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। दिवंगत गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे अंसारी ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में कथित रूप से शामिल फर्मों से जुड़े मनी ट्रेल का हवाला दिया।
उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अब्बास अंसारी गैंगस्टर-राजनेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है, जिसकी कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और संदीप मेहता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और अंसारी द्वारा दायर अपील पर जवाब मांगा है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायाल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी।
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