मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अब सेवा प्रदाता या नया कनेक्शन लेने के लिए सिम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूरसंचार विभाग (डॉट) ने इंबेडेड सिम (ई-सिम) के प्रयोग को मंजूरी देने वाले नए दिशानिर्देश जारी कर यह व्यवस्था दी है। इसके साथ ही विभाग ने प्रत्येक मोबाइल उपयोगकर्ता को अधिकतम 18 तक सिम का प्रयोग करने की भी इजाजत दे दी है।
नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जब भी कोई उपयोगकर्ता अपनी सेवा प्रदाता कंपनी बदलना या नया कनेक्शन लेना चाहेगा, तो उसके यंत्र में इंबेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी ई-सिम डाल दी जाएगी।
उस ई-सिम में उस उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग की जा रही सभी सेवा प्रदाताओं की सूचनाएं अपडेट कर दी जाएंगी। इसके साथ ही डॉट ने सिर्फ मोबाइल फोन के लिए नौ सिम के साथ मशीन-टु-मशीन मिलाकर कुल 18 सिम के प्रयोग की इजाजत दी है।