कार्ड के डाटा बेस से लिंक होगा। अभी तक सिर्फ परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य के आधार कार्ड का ब्यौरा ही दर्ज किया जाता है। राशन भी उसी को मिलता था। इस संबंध में खाद्य एवं रसद आयुक्त ने 17 जुलाई 2017 को सभी जिलाधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार कार्ड लिंक करने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने विशेष कैंप लगाकर योजना को अमल में लाने का निर्देश दिया ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन कार्ड पाने वाले प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन
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सरकार ने इस कमी को सुधारते हुए परिपत्र जारी कर सभी सदस्यों के आधार नंबर डाटा बेस से लिंक करने का निर्देश जारी कर दिया है। इससे एक राशन कार्ड में परिवार के जितने सदस्यों के नाम दर्ज हैं सभी राशन प्राप्त कर सकेंगे।
हाईकोर्ट में शामली के निवासी छह नगर पालिका परिषद सदस्यों राकेश सैनी और अन्य ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की पीठ में सुनवाई हुई । प्रदेश सरकार की ओर से खाद्य एवं रसद आयुक्त के परिपत्र की जानकारी पीठ को दी। कोर्ट ने परिपत्र जारी हो जाने के कारण याचिका निस्तारित कर दी है।
याचिका में डीएम शामली के 27 जून 2017 के आदेश को चुनौती दी गई। आदेश में परिवार की महिला मुखिया का ही आधार कार्ड और अंगूठा लिंक करने का आदेश था। इस आधार पर राशन कार्ड मिलना है। याची के अधिवक्ता अंकुर शर्मा और राजीव जोशी ने दलील दी कि सिर्फ परिवार की मुखिया महिला का आधार नंबर ही लिंक करना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अधिनियम में परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिंक करने का प्रावधान है। इससे परिवार का कोई भी सदस्य राशन प्राप्त कर सकेगा अन्यथा सिर्फ महिला सदस्य के जाने पर ही राशन दिया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जानकारी देने के लिए कहा था।