सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को लंबित एरियर का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है।
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फिलहाल के 50 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया जाएगा। अवशेष एरियर के भुगतान के संबंध में उत्तराखंड सरकार बाद में निर्णय लेगी।
इस निर्णय से राजकीय सेवा के करीब एक लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। एरियर की पहली किस्त के भुगतान से राजकोष पर करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा।
मगर अब शासन ने उन्हें एरियर का भुगतान करने का निर्णय ले लिया है। सचिव वित्त अमित सिंह नेगी ने इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश में एक जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों के एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष देयता (एरियर) की 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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